तम्बाकू उत्पाद विक्रेताओं से अपील है कि नगर निगम से जल्द से जल्द लाईसेन्स के लिये आवेदन करे
तम्बाकू बेचने वाले व्यवपारी / दुकानदार हो जाये सावधान ■ दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ अब नहीं बेच सकेंगे कैन्डी, चिप्स आदि ■ 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी प्रकार का मादक / नशीला पदार्थ, तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की सजा एवं 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान […]