देवघर I श्रम न्यायालय देवघर ने सिविल सर्जन देवघर को आदेश,मिठु कुमार को करें एक लाख पांच हजार रुपये का भुगतान और झाड़ू दार की करें नियमित नियुक्ति! तीन महीने में हो आदेश का अनुपालन!ज्ञाता हो कि मिठु कुमार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सारवां में आऊटसोर्सिंग के तहत झाड़ू दार के पद पर कार्यरत थे,तत्कालीन सिविल सर्जन डाॅक्टर विजय कुमार ने तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सारवां डाॅक्टर सुनील कुमार सिंह के साथ मिलकर बिना किसी स्पष्टीकरण और कारण के मिठु कुमार को सेवा से हटा दिया था, जिसके खिलाफ श्री मिठु कुमार ने श्रम न्यायालय में 2020 में वाद दायर किया, जिसमें दिनांक 29/03/23 को आदेश पारित किया गया!न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी भले ही आउटसोर्सिंग के तहत नियूक्त हुए हों लेकिन उनके मुख्य नियोक्ता सिविल सर्जन ही माने जाएंगे, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मिठु कुमार को गलत तरीके से हटाया गया है और वह लाभ पाने का हकदार हैइसलिए हटाए गए अवधि का आधा वेतन एक लाख पांच हजार रुपये का वहन सिविल सर्जन करेंगे!
वही कोर्ट ने कहा कि सफाई कर्मचारियों का पद और कार्य महत्वपूर्ण है इसलिए इन पदों पर अनुबंध या आउटसोर्सिंग के तहत नियुक्ति नहीं होना चाहिए, सिविल सर्जन को सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति किया जाय!जानकारों की माने तो यह आदेश आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए मील का पत्थर साबित होगा!