मेहरमा । खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने पत्र जारी कर डीसी से जन वितरण प्रणाली डीलर से लाभुकों को ससमय खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा है। साथ ही वितरण की गतिविधियों का व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने की बात कही है। जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 के राजपत्रित अवकाश एवं सप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन दुकान प्रातः 8 बजे से 2 बजे अपराह्न तक खुला रखना है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जागरूकता के अभाव में कई ऐसे लाभुक हैं जो समय बीत जाने के बाद भी खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री डीलर की दुकान से प्राप्त नही कर पाते हैं। ऐसे लाभुकों को जागरूक करने की बात कही है। जन वितरण प्रणाली दुकान के लिए पूर्व से निर्धारित समय के अतिरिक्त प्रत्येक माह के 15, 16, 25, 26 वीं तारीख (अवकाश देशबंदी की स्थिति में अगले कार्य दिवस को) पूरे राज्य में एक साथ चावल दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त तिथि को चावल दिवस का आयोजन कर लाभुकों को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सतर्कता समिति के सदस्यों की उपस्थिति में वितरण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही जिला स्तर से चावल दिवस संचालन हेतु स्थाई आदेश निर्गत करते हुए प्रचार प्रसार माध्यम से एवं हाट बाजार में वाहनों से माइकिंग कर प्रचार कराने का निर्देश दिया गया है।
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