महिला सशक्तिकरण से ही समाज का विकास

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गोड्डा।  नालसा एवं झालसा के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार को मंडल कारा महिला वार्ड में एवं ग्राम रचना संस्थान के प्रशिक्षण हाल में महिला सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कानूनी सहित विविध जानकारी दी गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डा प्रदीप कुमार ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए अनेक कानून बनाये गये हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं। इसी कड़ी में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर अंतरराष्ट्रीय महिला सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में शिविर आयोजित कर महिलाओं को जागरुक किया जा रहा है । उन्होंने कहा कि महिलाएं ही समाज का नवनिर्माण कर सकती हैं और समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी मिटा सकती हैं। जरुरत है इमानदार पहल की।बाल विवाह आधुनिक समाज के लिए अभिशाप है। प्रदेश में सबसे अधिक बाल विवाह इसी जिले में दर्ज हो रही है। इस कलंक को मिटाने के लिए महिलाओं को संकल्प लेने की जरुरत है। मौके पर लीगल डिफेंस काउंसिल के अजीत कुमार व लीली कुमार ने घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रताड़ना, पोक्सो, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, मातृत्व हित लाभ, स्त्री की लज्जा भंग करने, दुष्कर्म व लैंगिग हिंसा, भरण- पोषण से जुड़े कानून आदि की जानकारी दी। संताल परगना ग्राम रचना संस्थान की निदेशक बबिता सिंह ने कहा कि महिलाओं को हिम्मत से काम लेने की जरुरत है। आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ रही है। इसके लिए सकारात्मक सोच व ईमानदार पहल की जरुरत है। इधर मंडल कारा में भी महिला सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान जेलर सोनू कुमार, एलडीसी के अजीत कुमार, पीएलवी नवीन कुमार, इंतेखाब आलम, बासुदेव मणि,नंदन कुमार आदि ने कहा कि प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की परंपरा है। महिलाओं को समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाने की जरुरत है । कहा कि महिला, पुरुष सभी काे बराबर संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। न्यायालय की ओर से सजा मिलने के बाद ही वह सजायप्ता कहलता है। बंदियों को भी सभी संवैधानिक अधिकार प्रदत्त है।
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