उपायुक्त के निर्देशानुसार जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन

फर्जी जन्म व मृत्य प्रमाणपत्र निर्गत करने वालों पर करे एफ.आई.आर दर्ज:उप विकास आयुक्त

उप विकास आयुक्त ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र निबंधन को लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत स्तर पर करे व्यापक रूप से प्रचार प्रसार

जन्म और मृत्यु का अवश्य करायें निबंधन:- उप विकास आयुक्त

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देवघर। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार आज दिनांक 16.03.2023 को शत्-प्रतिशत जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने और इसके प्रगति के नियमित अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक का आयोजन उप विकास आयुक्त डॉ कुमार ताराचंद की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने शत प्रतिशत जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए किए जा रहे कार्यों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। साथ ही उप विकास आयुक्त ने बच्चों के जन्म पश्चात जन्म प्रमाणपत्र सदर अस्पताल व मधुपुर अनुमंडल अस्पताल के अलावा चिन्हित सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में ससमय प्रमाणपत्र परिजनों को मुहैया कराना सुनिश्चित करें। आगे उन्होंने जिला, प्रखंड पंचायत स्तर पर लोगों को इस संबंध में विशेष जागरूकता अभियान के माध्यम से जागरूक करने का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया, ताकि जिले में शत्-प्रतिशत जन्म-मृत्यु पंजीकरण का कार्य सुनिश्चित किया जा सके।
इसके अलावा बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने और इसके प्रगति के नियमित अनुश्रवण का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया, ताकि फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र निर्गत न किया जा सके। साथ ही उन्होंने फर्जी तरीके से ऐसा कार्य करने वालों को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई के साथ एफ.आई.आर दर्ज कराने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान सभी को जानकारी दी गई कि वर्तमान मे देवघर जिला अन्तर्गत कुल 212 रजिस्ट्रीकरण ईकाई है, जिनमें पंचायत अन्तर्गत 194, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 08, सदर अस्पताल 01, अति0 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 06, नगर निगम देवघर 01, नगर परिषद मधुपुर 01 व एम्स देवीपुर 01 रजिस्ट्रीकरण ईकाई है। साथ ही उप विकास आयुक्त ने कहा कि जन्म प्रमाण पत्र लेना बच्चे का प्रथम वैधानिक अधिकार और पहचान पत्र है। ऐसे में लोगों ज्यादा से ज्यादा जागरूक करे कि जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया के तहत 21 दिन के अंदर सूचना देना आवश्यक है। वही उप विकास आयुक्त ने समय-समय पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से जुड़ी कार्यशाला के आयोजन का निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिया। आगे उप विकास आयुक्त ने सिविल सर्जन एवं संबंधित अधिकारियों को शत्-प्रतिशत जन्म-मृत्यु पंजीकरण करने और इसके प्रगति के नियमित अनुश्रवण को लेकर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया। 
इस दौरान उपरोक्त के अलावा अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला पंचायतीराज पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, रजिस्ट्रार, नगर निगम, देवघर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधुपुर, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी-सह- अपर जिला रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार, एम्स देवीपुर, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित थे।
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