सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में संकोच नहीं करें

परिवहन विभाग द्वारा घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए चलाया गया अभियान

गोड्डा। मंगलवार को जिला परिवहन कार्यालय अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए अभियान चलाया गया। आम जनों को प्रेरित किया गया कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करने में किसी भी प्रकार की संकोच न करें।
गुड सेमेरिटन (अच्छा मददगार) कानून एक व्यक्ति को भुगतान या इनाम की उम्मीद के बिना और देखभाल या विशेष संबंध के किसी कर्तव्य के बिना स्वेच्छा से किसी दुर्घटना या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता या आपातकालीन देखभाल देने के लिए आगे आने की अनुमति देता है। गुड सेमेरिटन कानून गुड सेमेरिटन को सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई पर उत्पीड़न से बचाता है।

प्रत्येक ‘गुड सेमेरिटन’ को नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिया जाएगा:
विभाग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप पात्रता मानदंड के अधीन प्रत्येक ‘गुड सेमेरिटन’ को नकद पुरस्कार दिया जाएगा।
पुरस्कार की राशि 5,000 प्रति घटना है। यानी अगर वे एक ही घटना में एक से अधिक लोगों की जान बचाते हैं, तो भी वे रुपये के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे। केवल 5,000। यदि एक से अधिक ‘गुड सेमेरिटन’ किसी पीड़ित की जान बचाता है तो 5,000 नकद पुरस्कार उनके बीच समान रूप से विभाजित किए जाएंगे। यदि एक से अधिक ‘गुड सेमेरिटन’ किसी दुर्घटना के शिकार एक से अधिक लोगों की जान बचाते हैं, तो उन्हें 500 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। प्रति पीड़ित 5,000 रुपये की अधिकतम पुरस्कार राशि दी जा सकती है।इसके अलावा, एक व्यक्ति ‘गुड सेमेरिटन’ को एक वर्ष में अधिकतम पांच बार सम्मानित किया जा सकता है।
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