दिव्यांग की खेती योग्य जमीन पर जबरन पुनः कार्य किया गया प्रारंभ

पीड़ित ने अंचलाधिकारी को रोक लगाने को लेकर दिया आवेदन

मामला उपायूक्त के संज्ञान में भी

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देवघर/ सारठ प्रखण्ड अंतर्गत सारठ चित्रांश पथ निवासी दिव्यांग मुकेश किशोर से अंचलाधिकारी को आवेदन देकर बताया है कि मैं मुकेश किशोर पिता स्व यूगल किशोर प्रसाद सारठ का स्थानीय निवासी एक दिव्यांग हूँ।अंचल अंतर्गत मौजा दोरहिया थाना नंम्बर 232 में खाता सँख्या 1 के अधीन दाग नं 5 रकवा 1.66 एक्कड़ के अंश भाग पर अखिल चंद्र कंस्ट्रक्शन कंपनी के ठेकेदार और उनके मजदूरों द्वारा जबरन पूल निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जो हमारी रैयती जमाबन्दी धानी खेत है और हमारे दखल कब्ज़ा में है।अंकनिय है कि वर्तमान खतियान में यह जमीन हमारे दादा केदारनाथ लाल के नाम पर दर्ज है और घरेलू बटवारा में मुझ दिव्यांग के हिस्से की सम्पत्ति है।ऊक्त कम्पनी द्वारा कराए जा रहे मेरे जमीन पर निर्माण कार्य रोकने से मना करने के बावजूद संवेदक कार्य कराने पर आमदा है जिससे काफ़ी तनाव की स्थिति बन गयी है और मुझ दिव्यांग को आशंका है कि संवेदक अपने जन एवं धन बल का प्रयोग कर मेरे साथ अप्रिय घटना करा सकते हैं।सहज प्रषंगवस उल्लेख करना चाहूंगा कि इस सम्बंध में मेरे आवेदन पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गयी थी।लेकिन कल दिनांक 16/3/2023 से पुनः दबंगई दिखाते हुए कार्य प्रारंभ करा दिया गया है।उपर्युक्त परिस्थिति पर आपका कृपा पूर्वक ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना है कि मेरी रैयती धानी जमीन दाग नं 5 में कराए जा रहे जबरन निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए मुझ दिव्यांग व्यक्ति की जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन खेती की जमीन को बचाने की कृपा की जाए।बताते चलें कि यह मामला जिला के उपायूक्त के संज्ञान में भी दिया गया है।

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