गोमिया के सुदूर गांववासियों को बिजली बिल भुगतान को लेकर कानुनी नोटिस जारी, भयभीत है ग्रामीण

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बेरमो /तेनुघाट कोर्ट / गोमिया प्रखंड के सुदूरवर्ती हुरलूंग पंचायत के दर्जनों घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल भुगतान हेतु कानूनी नोटिस किया गया है। 15 दिनों के अंदर बकाया भुगतान नहीं करने पर वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। नोटिस में करीब 24000₹ से लेकर ₹30000/- तक का बकाया का उल्लेख है। लीगल नोटिस होने से ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया है। इलाका के अधिकतर पुरुष प्रवासी मजदूर हैं और काम करने के लिए महाराष्ट्र/कर्नाटक गए हुए हैं। घर में मात्र महिलाएं एवं अन्य सदस्य है। इन उपभोक्ताओं में से परवा देवी, कुंती देवी, मसो० सलमा खातून, जुबेर खातून, सजीवन खातून ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताएवं झारखंड आंदोलनकारी इफ्तेखार महमूद से भेंट कर अपनी आपबीती सुनाई। तदोपरांत श्री महमूद तथा राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री अरुण यादव उक्त ग्रामीणों को साथ लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता के तेनुघाट स्थित कार्यालय पहुंचे। झारखंड आंदोलनकारी  एवं भाकपा  नेता इफ्तेखार महमूद एवं अरुण यादव ने  संवाददाता को बताया कि जिन ग्रामीणों को बकाया वसूली हेतु कानूनी नोटिस दिया गया है- वे सभी के सभी बीपीएल उपभोक्ता हैं और इनका बिजली बिल लगना ही नहीं है। किंतु राजस्व वसूली का काम का संचालन करने वाली आउटसोर्सिंग के कर्मियों द्वारा भारी अनियमितता किया जा रहा है। श्री महमूद ने कहा कि बीपीएल लाभुकों को सरकार से मिलने वाली रियायत राजस्व में लगे निजी  कंपनियां हडप जा रही है।

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