30 साल पुराने मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

पाकुड़ I  सत्र न्यायाधीश प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने हत्या के लगभग 30 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जानकारी के अनुसार न्यायाधीश राकेश कुमार ने सत्रवाद संख्या 50/1992 व केस संख्या 103/1992 हत्या मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सबुतों व गवाहों को सुनने के बाद अभियुक्त लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के उदलबनी गांव निवासी बिरजू मरांडी 54 वर्ष को दोषी करार ठहराया। साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत अभियुक्त बिरजू को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया।

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