गोरखनाथ मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमले के दोषी मुर्तजा को एनआईए कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

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लखनऊ। बीते साल अप्रैल महीने में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अब्बासी ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी सिपाहियों पर बांके से हमला किया था। इस दौरान मुर्तजा ने उनके हथियार भी छीनने की कोशिश की थी। 27 जनवरी को मामले में सुनवाई के दौरान मुर्तजा पर लगे आरोपों में वह दोषी पाया गया था। एनआईए कोर्ट के विशेष जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सोमवार को उसे फांसी की सजा सुनाई है। घटना को देश के खिलाफ जंग छेड़ने का मामला माना गया है।इस मामले में एफआईआर गोरखपुर के गाेरखनाथ थाने में दर्ज की गई थी, जिसकी जांच एनआईए को सौंपी गई थी। घटना 2 अप्रैल 2022 की है, जब गोरखनाथ मंदिर पर एक अंजान शख्स बांका लेकर पहुंच गया और उसने मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसपी के जवानों पर हमला कर दिया। जवानों से उसे मौके पर ही दबोच लिया। हालांकि, आरोपी के हमले में दो जवान भी घायल हो गए थे।
हमलावर की की शिनाख्त जिहादी अहमद मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई, जो आंतकी गतिविधियों में शामिल था। उस वक्त भी अब्बासी पर एटीएस की नजर थी, जिसे पकड़ने के लिए दबिश भी दी जा रही थी, लेकिन वह हर बार चकमा दे रहा था।
एडीजी (कानून व्यवस्था) प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 121 के तहत मौत की सजा दी गई। आरोपी को पुलिसकर्मी पर हमला करने के आरोप में धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। 
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