देवघर I अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि प्राप्त सूचना के अनुसार प्रायःऐसा देखा जा रहा है कि देवघर शहर के सभी होटलों में देर रात्रि तक ध्वनी विस्तारक यंत्र/डी0जे0 आदि का प्रयोग किया जाता है।साथ ही अग्निशामक सुरक्षा से संबंधित अनुदेश का भी अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है,जो सरकार के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देश का सीधा उल्लंघन है।साथ ही उक्त कारणों से कभी भी किसी प्रकार का अप्रिय घटना हो सकती है।ऐसे में प्रशासनिक निरीक्षण के क्रम में उक्त नियमों का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में द0प्र0स0 की धारा-133, माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा समय समय पर दिये गये दिशा-निर्देश,नवाईज पॉल्युशन रूल/लाउडस्पीकर एक्ट एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत दण्डात्मक एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।