पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 6 फरवरी को सुनवाई

नयी दिल्ली। बीबीसी की डॉक्‍यूमेंटी पर पाबंदी लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के खिलाफ याचिका दायर की गई हैं। वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दायर की गई इस याचिका में डॉक्‍यूमेंट्री पर पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है।  सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता वकील एमएल शर्मा ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 6 फरवरी को सुनवाई होगी।इस याचिका में वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों और उसके पहले बाद बनी परिस्थितियों पर बीबीसी की बनाई दो भागों वाली इस विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री ‘इण्डिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर कथित पाबंदी लगाने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से 21 जनवरी, 2023 को जारी आदेश को मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने का निर्देश देने की मांग की है।
याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि देशभर में विवाद की जड़ बनी बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट, कोर्ट में मंगाकर उनमें मौजूद सामग्री की तथ्य आधारित गहन जांच पड़ताल हो।इसके बाद कोर्ट उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे, जो 2002 के गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर जिम्मेदार थे।

ये सुप्रीम कोर्ट के समय की बर्बादी :  कानून मंत्री

नयी दिल्ली। इसी मसले पर देश के कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट के कीमती समय की बर्बादी करार दिया। गुजरात दंगों के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की क्लिप को साझा करने से रोकने वाले एक सरकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते विचार करेगा।
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया, इस तरह वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करते हैं जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और तारीख मांग रहे हैं। इंडिया: द मोदी क्वेश्चन शीर्षक वाली डॉक्यूमेंट्री को सरकार द्वारा एक पक्षपाती बताकर इसे खारिज कर दिया गया है, साथ ही सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी क्लिप को साझा करने पर रोक लगा दी है। सरकार के सलाहकार कंचन गुप्ता ने ट्विटर पर कहा, आईटी नियमों के तहत सरकार को उपलब्ध आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करके क्लिप को साझा करने से रोकने के निर्देश जारी किए गए थे। 
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