देवघर I उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के द्वारा 07.06.2023 को झारखण्ड ऊर्जा ऋण माफी योजना के तहत समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ का रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बातचीत करते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग के निर्देशानुसार ब्याज माफी योजना को लेकर जागरूक रथ को रवाना किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं का बिल अधिक है वह अपना बिजली बिल विभाग से सम्पर्क ब्याज माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके तहत बिजली उपभोक्ता एक मुश्त राशि जमा कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा उपायुक्त ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं पर सर्टिफिकेट केस हो गया है वह उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और जो भी बिजली उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन कट गया है वह भी सूद माफी योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसे ओटीएस (वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम) का नाम दिया गया है। 31 दिसंबर तक बकाया बिजली बिल का भुगतान करने पर जुर्माना (ब्याज) की राशि का भुगतान नहीं करना होगा। राशि का भुगतान किस्तों में भी किया जा सकता है। प्रत्येक किस्त बकाया बिजली बिल का न्यूनतम 20 फीसदी होगी। ऐसे में ऊर्जा रथ गावों में जाकर लोगों को इस योजना की जानकारी देगा, ताकि इसका लाभ ग्रामीण व शहरी घरेलू उपभोक्ता ले सकते हैं। विवादित राशि वाले बिल का भी भुगतान इस योजना से किया जा सकता है। इसके लिए बकाएदारों को हलफनामा देना होगा। वहीं 30 जून 2023 तक इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता निकट के बिजली बिभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
उपायुक्त ने झारखण्ड ऊर्जा ऋण माफी योजना के प्रचार-प्रसार को लेकर जागरूकता रथ को किया रवाना….
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