देवघर I उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गयी है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न जॉन बेंच कोलकाता द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली टिकाऊ रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश और रेत खनन 2020 के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत सभी नदी बालूघाटो (कैटेगरी-1 सहित) से मॉनसून सत्र (दिनांक 10.06.2023 से 15.10.2023 तक) में नदी से बालू का उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी। ऐसे में उक्त परिप्रेक्ष्य में यदि नदी बालूघाटो से बालू का उठाव करते हुए पाये जाते है तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जायेगी।