होल्डिंग टैक्स बकायेदारों को मिला सात दिन की मोहलत

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निर्धारित समय पर टैक्स नहीं जमा करने पर होगी कानूनी कार्रवाई : नगर आयुक्त

देवघर। नगर आयुक्त सह प्रशासक के द्वारा आज राजस्व शाखा की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में होल्डिंग टैक्स एवं ट्रेड लाइसेन्स से सम्बंधित बड़े बड़े बकायादारों को चिन्हित कर उनके ऊपर झारखंड नियमावली के तहत कार्यवाही की बात कही गयी। 

सबसे पहले दढ़बा नदी के पास प्रिन्स टीवीएस जिन्होंने होल्डिंग और ट्रेड दोनों जमा नही किया है, खिज़ूरिया स्तिथ देव जल इनके द्वारा भी होल्डिंग और ट्रेड जमा नही किया गया है। इन को 3 दिन के अंदर अपना टैक्स जमा करने को कहा गया है अन्यथा इनके दुकान को झारखंड म्यूनिसिपल धारा के तहत दुकान को सिल कर दिया जाएगा 

कुछ और बक़ायेदार हैं जिनको 7 दिन का समय दिया गया है । 
बड़े बकायेदार (होल्डिंग) 
आशीष चरण द्वारी वार्ड 21 राशि 64873, 
शिवानंद झा वार्ड 21 बकाया राशि 78082,
राजेश आनंद झा वार्ड 21 बकाया राशि 93604 
मनोज पोद्दार वार्ड 28 बकाया राशि 303063 एवं 100684,अभिनव कुमार वार्ड 32 बकाया राशि 82815

इन लोगों के ऊपर झारखंड नियमावली के धारा 184 एवं 185 (होल्डिंग) 455 (ट्रेड) के तहत क़ानूनी कार्यवाही की जाएगी ।

बड़े बक़ायेदार (ट्रेड)
होटेल सरिता 
होटेल सम्राट
अनुपम पैलेस 
नागेश्मविवाह भवन
शशि प्रभा पैलेस

इस बैठक में हिमांशु शेखर, रवि झा,  जय शंकर साह (टैक्स दरोग़ा) विकास रंजन, टीम लीडर मोहित मिश्रा, राकेश लाल, अमर देव,अवकाश देव, एवं अन्य मौजूद थे। 
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