टै्रफिक और साइबर अपराध को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है दुमका ुपलिस

03 Cyber 2024

दुमका।पुलिस अधीक्षक पीतांबर सिंह खेरवार के निर्देश पर मुफस्सिल थाना पुलिस ने दुमका के केन्द्रीय विद्यालय में छात्र-छात्राओं को टै्रफिय नियमों के प्रति जागरूक किया। उसके साथ ही मसलिया, काठीकुंड एवं रानीश्वर पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया। मुफस्सिल थाना प्रभारी नीतिश कुमार के नेतृत्व में दुमका के केन्द्रीय विद्यालय में छात्रों को जागरूक किया गया। ओपी प्रभारी गंगाधर सिंह ने चौक चौराहों पर लोगों को जागरूक किया। जिले भर मे पुलिस पदाधिकारियो ंने सड़क सुरक्षा अभियान, साइबर सुरक्षा अभियान, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम तथा मॉब लिंचिंग की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया। 

इन बातों की दी गई जानकारी 

■ सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे खुद के साथ-साथ दूसरों को भी बचाओगे।

■ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने ना दें।

■ यातायात के नियम आपके सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

■ ट्रैफिक नियम का पालन कर दुर्घटना से बचने

■ हमेशा दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करने।

■ चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करनें।

■ शराब पीकर वाहन न चलाने

■ दुर्घटना से देर भली इसलिए ओवर स्पीड/ओवरलोड वाहन न चलाएं।

■ साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत थाना प्रभारी ने कहा समय समय पर अपना बैंक खाता चेक करते रहें।

■ कभी भी अपना यूपीआई पिन किसी से शेयर ना करें।

■ सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें।

■ सोशल मीडिया / व्हाट्सएप मैसेंजर पर कामुक वीडियो कॉल से बचें।

■ किसी अनजान व्यक्ति द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक ना करें।

■ डायन प्रथा प्रतिषेध जागरूकता अभियान के तहत किसी महिला पुरुष को डायन कहना कानूनन अपराध है। 

■ मोबलिंचिंग या फिर के द्वारा हत्या एक अपराध है।

■ मारपीट करने वाले भीड़ का हिस्सा होना कानूनन अपराध है।

■ मोबलिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के साथ-साथ समाज के सभी वर्गों को एक साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है।

■ किसी भी घटनाओं की जानकारी देने के लिए पुलिस द्वारा जारी डायल 100 में कॉल करें अथवा नजदीकी थाना से संपर्क करें।

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