नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में तीन दोषियों को सजा ए मौत

स्पीडी ट्रायल के बाद सुनाया फैसला, 10 अप्रैल 2020 का मामला

देवघर। देवघर की एडिशनल सेशन जज गरिमा मिश्रा की अदालत ने 25 फरवरी को दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के तीन दोषियों को सजा ए मौत का फैसला सुनाया।15 वर्षीय किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म व बाद में उसकी निर्मम हत्या कर दिए जाने व साक्ष्य छुपाने के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो विशेष न्यायाधीश तृतीय गरिमा मिश्रा की अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई। अदालत में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस तथा गवाहों का बयान को सुनने के बाद मोहनपुर थाना क्षेत्र के शिव नगर ठढियारा सरैया निवासी विष्णु यादव उम्र 23 वर्ष, रीतलाल यादव उम्र 22 वर्ष, भवेश यादव उम्र 23 वर्ष को दोषी मानते हुए फांंसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने लगाया 75 हजार का जुर्माना। वहीं, विभिन्न धाराओं को मिलाकर कुल प्रत्येक को 75 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगी। घटना को लेकर मृतका के पिता ने स्थानीय थाने में थाना काण्ड संख्या 71/2020 के तहत आरोपितों के द्वारा उनकी पुत्री की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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