दुमका I मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित बोतल बंद पानी (पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर) एक्वा जॉय धारा की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। इस ब्रांड के बोतलबंद पानी का जो नमूना लिया गया था, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता उसकी जाँच के बाद मानव स्वास्थ्य के लिए उसे असुरक्षित करार दे दिया गया। ऐसे में अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी,दुमका कौशल कुमार व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 उपधारा 3 (ख) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक एक्वा जॉय धारा के पानी के विक्रय पर रोक लगा दिया। धारा 28 की उपधारा (1) के तहत एक्वा जॉय धारा के सारे बोतलबंद पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार अथवा उपभोक्ताओं से अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी,दुमका कौशल कुमार ने वापस (रिकॉल) कराने का आदेश दिया है।मालूम हो, एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोडक्ट कंपनी मेसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज बासुकीनाथ (दुमका) के प्रोपराइटर मंटू कुमार लाहा हैं। जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सैंपल लेकर राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा, तो राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक ने जांच रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है कि एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्रांंड से बिकने वाले बोतलबंद पानी मानक के अनुरूप नही है।फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डस (फूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्डस एंड फूड एडीटिव्स) रेगुलेशन- 2011 के रेगुलेशनल 2/ 10/ 8 के तहत निर्धारित मानक के अनुरूप इस उत्पाद के न पाए जाने पर एफएसएस एक्ट 2006 के सेक्शन 3 (I) (जेड जेड) (iii) (x) के तहत इसे अनसेफ की कैटगरी में बताया गया है, जो अस्वास्थ्यकर, हानिकारक एवं स्वास्थ्य के लिए प्रतिकुल प्रभाव डालनेवाला है। यानी इस ब्रांड का बोतलबंद पानी खाद्य सुरक्षा और मानक अधि नियम- 2006 के मानकों को पूर्ण नहीं करता है। इस पेयजल के उपयोग से आमजनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर पड़ सकता है और गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।