गुड सेमेरिटन को प्रोत्साहन राशी प्रदान करने वाला गिरिडीह बना पूरे झारखण्ड में पहला ज़िला 

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गिरिडीह। गिरिडीह सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सहायता करने वालों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 101 (6)दिनांक– 9.2.2021 के द्वारा झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी 2020 को अधिसूचित किया गया है। झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी–2020 की कंडिका 6 में गुड सेमेरितान को उनके द्वारा किए गए व्यय की क्षतिपूर्ति तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को गोल्डन आवर में नजदीकी अस्पताल में पहुंचाने वाले व्यक्ति को गुड सेमेरिटन (अच्छे नागरिक) मानते हुए अस्पताल में चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा झारखंड गुड सेमेरिटन पॉलिसी 2020 में निर्धारित आवश्यक सूचनाएं दर्ज करते हुए अभिप्रमाणित कर 1 घंटे के अंदर एक प्रति अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एवं दूसरे प्रति उस गुड सेमेरिटन को उपलब्ध कराई जाएगी। गुड सेमेरिटन एक ऐसा नागरिक होता है जो सड़क दुर्घटना में किसी घायल व्यक्ति को बिना किसी विशेष संबंध के तथा वित्तीय लाभ या प्रकार के उपेक्षा किए बिना केवल दया भावना से सहायता प्रदान करता है,
गोल्डन आवर का तत्पर तत्परता तात्पर्य “द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 सेक्शन–2(12A) के आलोक में यथा परिभाषित दुर्घटना पश्चात प्रथम 1 घंटा की अवधि से है जिसके दौरान तत्कालिक उपचार से घायल व्यक्ति की जीवन रक्षा की सर्वाधिक संभावना बनी रहती है।सड़क दुर्घटना में मदद करने वाला गुड सेमेरिटन (Subhash Kumar )को प्रोत्साहन राशी एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान करने वाला गिरिडीह ज़िला पूरे झारखण्ड में पहला ज़िला बना। दिनांक 1.9.2022 को गिरिडीह जिला के देवरी थाना अंतर्गत एक सड़क दुर्घटना हुई ,इस दुर्घटना में गंभीर रुपसे से घायल व्यक्ति को श्री सुभाष कुमार द्वारा सुनहरे घंटे में ही इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी पहुंचाया गया ।इस संबंध में देवरी थाना प्रभारी द्वारा श्री सुभाष कुमार को गुड़ सेमेरिटन (नेक नागरिक ) के रुप में पुरस्कृत करने का आवेदन जिला परिवहन कार्यालय,गिरिडीह में उपलब्ध कराया , जिला परिवहन पदाधिकारी ,गिरिडीह (रोहित सिन्हा) के निर्देशानुसार जिला सडक सुरक्ष प्रबंधक (मोहम्म्मद वाज़िद हसन) श्री सुभाष कुमार को गुड सेमेरिटन में पुरस्कृत करने एवं प्रोत्साहन राशी (-5000) दिए जाने हेतु अनुशंसा की।
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