हरियाणा । हरियाणा की मनोहर सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका दिया है। राज्य की बिजली वितरण कंपनियों ने दबे पांव उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 52 पैसे प्रति यूनिट ईंधन अधिभार समायोजन जोड़ दिया है। कंपनियां इस बढ़ी हुई दर की वसूली 1 अप्रैल से जून 2023 तक करने जा रही है।
200 यूनिट तक नहीं देना होगा एफ एस ए
200 यूनिट हर महीने खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को इस श्रेणी से बाहर रखा जाएगा। इसके अलावा, किसानों से भी यह शुल्क नहीं वसूला जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रति महीना 201 यूनिट की खपत करने वाले बिजली उपभोक्ताओं को एफ एस ए के रूप में एक महीने के लिए 100.52 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा।
एफ एस ए का मतलब
ईंधन अधिभार समायोजन यानि एफ एस ए को लेकर कंफ्यूज हो रहें बिजली उपभोक्ताओं को हम यहां इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। एफ एस ए को अल्पकालिक समझौतों के माध्यम से अतिरिक्त बिजली आपूर्ति की व्यवस्था करने पर खर्च की गई बिजली वितरण कंपनियों द्वारा राशि की वसूली के लिए प्रभावी किया जाता है।
5 पैसे टैक्स लेवी के देने होंगे
हरियाणा राज्य में बिजली वितरण की दो प्रमुख कंपनियां उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है। इन कंपनियों द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार 47 पैसे प्रति यूनिट एफ एस ए निर्धारित किया गया है जबकि 5 पैसा प्रति यूनिट टैक्स लेवी के रूप में बिजली बिलों में जोड़ा गया है।इस तरह उपभोक्ताओं पर 52 पैसे प्रति यूनिट की अतिरिक्त मार पड़ने जा रही है।
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