विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य मंत्री के पास बैन जी-44 मॉडल क्लॉक पिस्टल को लेकर उपायुक्त को लिखा पत्र

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जमशेदपुर  I  पूर्वी के विधायक सरयू राय ने उपायुक्त को एक पत्र लिखा है। जिसमें उनके पास बैन किए गए जी-44 मॉडल क्लॉक पिस्टल का जिक्र भी किया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के आर्म्स सेक्शन के कमांडेंट/आर्म्स द्वारा कोलकाता पुलिस को 27 जनवरी 2023 को प्रेषित निर्देश की छायाप्रति संलग्न है। यह निर्देश स्वतः स्पष्ट है। जिसके अनुसार मेसर्स काउंटर मेजर्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित और जे विश्वास एंड कंपनी को 27 जनवरी 2022 को वितरण के लिए भेजी गई जी-44 मॉडल क्लॉक पिस्टल निर्माण और वितरण लाईसेंस की शर्तों को आम्र्स एकट के अधीन पूरा नहीं करता है। इसलिए जिसने भी यह पिस्तौल खरीदा है। उससे वापस लेकर इसे सरकार के मालखाना में जमा किया जाय। पत्र में अंकित निर्देश के प्रासंगिक अंश हू-ब-हू उन्होंने अंकित किया है। उन्होंने लिखा है कि विश्वस्त सूत्रों से उन्हें सूचना मिली है कि ‘झारखण्ड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के पास इस श्रेणी की एक पिस्तौल है और जिला प्रशासन के रिकॉर्ड रूम से मेरी सूचना की पुष्टि भी हो जाएगी कि इस पिस्तौल को कहीं से भी खरीदकर जमशेदपुर शहर लाने और अपने पास रखने की जो विधिसम्मत प्रक्रिया होती है, उसका पालन मंत्री के द्वारा नहीं किया गया है। जिसका वे यत्र-तत्र प्रदर्शन करते हैं। पत्र में उन्होंने जांच कर इस बारे में विधिसम्मत कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। साथ ही पिस्तौल जब्त कर इसे पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को मालखाने में जमा करने की बात भी कही है। साथ ही इसकी सूचना झारखण्ड सरकार और भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भी देने की बात कही है। ताकि इस बारे में प्रासंगिक नियमों के उल्लंघन के लिए उनके विरूद्ध प्रासंगिक कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

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