देवघर I जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा व्यवहार न्यायालय परिसर,देवघर एवं अनुमंडल व्यवहार न्यायालय परिसर, मधुपुर में दिनांक 13.05.2023 शनिवार को प्रातः 08ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रॉची के तत्वाधान में किया जा रहा है।साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निम्न वादों का निष्पादन किया जायेगा। इसके अलावे बैंक ऋण से संबंधित मामले, बिजली से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, मोटर एक्सिडेन्ट से संबंधित मामले, 138 एन0आई0एक्ट चेक बाउंस से संबंधित मामले, बी0एस0एन0एल से संबंधित मामले, फौजदारी, क्रिमिनल सुलहनीय मामले, रेवन्यू से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले, उत्पाद वाद से संबंधित मामले उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले, वन वाद से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा से संबंधित मामले, न्यूनतम मजदूरी विवाद एवं श्रम से संबंधित मामले, मनरेगा से संबंधित मामले एवं अन्य सभी सुलहनीय मामले जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ऐसे में आप सभी संबंधित पक्षकारेां से अनुरोध किया गया है कि अपने मामलों का सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालय/विभाग में यथाशीघ्र आवेदन दें और राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठावें। इस संबंध में पूर्व समझौता बैठक दिनांक 13 मार्च 2023 से ही चल रहा है।सभी से अनुरोध किया गया है संबंधित न्यायालय में दिनांक 13 मई, 2023 ;केवल कार्य दिवस के दिनद्ध तक आवेदन देकर राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व में समझौता बैठक के लिए गठित पीठ में अपने मामलों को रखवाकर अपने वादों का निष्पादन करवा सकते है। इस संबंध में किसी प्रकार की जानकारी के लिए कार्यालय अवधि में न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते है।
राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जायेगा आयोजन
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