गोड्डा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय की ओर से सुनवाई के उपरांत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।
बसंतराय थाना में कांड संख्या 71 / 2019, दिनांक 18 अगस्त 2019, धारा 376 ( 3 ) / 313 भारतीय दंड विधान एवं 04/06 पोक्सो एक्ट बलात्कार कर गर्भपात कराने के आरोप में अंकित किया गया था। सोमवार को उक्त कांड के अभियुक्त मो सद्दाम, पिता जमालुद्धीन, साकिन कैथपुरा, थाना बसंतराय को जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय जनार्दन सिंह की अदालत के द्वारा धारा 376 ( 2 ) (एन) भादवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना नहीं देने पर दोषसिद्ध अपराधी को अलग से दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक एल हेम्ब्रम के द्वारा पैरवी की गई ।