दुमका। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जितेंद्र राम की अदालत में जीआर केश नम्बर 908/21 एवं गोड्डा टाउन केश नम्बर 159/2011 गोड्डा के पूर्व राजद विधायक संजय प्रसाद यादव को अभियोजन पक्ष के द्वारा केश को प्रमाणित करने में असफल रहने के कारण इस मामले में आरोपो से बरी कर दिया गया। गोड्डा में जिला परिषद की बैठक के दौरान तत्कालीन डीडीसी दिलीप झा ने तत्कालीन विधायक संजय प्रसाद यादव पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाते हुए प्राथमकी दर्ज कराया था। इस केस में विधायक संजय प्रसाद यादव की ओर से कैस की पैरवी विद्वान अधिवक्ता जनार्दन प्रसाद यादव एवं अधिवक्ता धर्मेंद्र यादव ने पैरवी की जबकि सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुसबुद्दीन अली ने केश की पैरवी की थी। यह राष्ट्रीय स्तर का मामला था और उस समय काफी चर्चित रहा था। गोड्डा के तत्कालीन डीडीसी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन विधायक संजय प्रसाद यादव ने जिला परिषद की बैठक में उनके साथ मारपीट किया है और अब इस मामले में विधायक को न्यायालय ने बरी कर दिया है।