दुमका (झारखंड): उपायुक्त अभिजीत सिन्हा के निर्देश पर 16 और 17 जून को दुमका नगर क्षेत्र के श्रमिकों के लिए इंडोर स्टेडियम में विशेष निबंधन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर झारखंड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत उन श्रमिकों के लिए आयोजित किया जा रहा है जो ढाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि के स्वामी हैं या भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत नहीं हैं।
शिविर का उद्देश्य शहर क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के श्रमिकों को सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है। धोबी, दर्जी, माली, नाई, बुनकर, रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, कचरा बीनने वाले, फल-सब्जी विक्रेता, चाय और चाट ठेला लगाने वाले, फुटपाथ दुकानदार, कुली, मोटर साइकिल/साइकिल मरम्मत करने वाले, ऑटो-टैक्सी चालक, सफाई कर्मचारी, वनोपज मजदूर, मछुआरा, नाविक, आरा मिल मजदूर, समाचार पत्र वितरक, बीड़ी श्रमिक, मिट्टी के बर्तन व चमड़े का कार्य करने वाले समेत कई असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इन योजनाओं का मिलेगा लाभ:
मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना: सामान्य मृत्यु पर ₹50,000 और दुर्घटना मृत्यु पर ₹1,00,000 की सहायता।
अंत्येष्टि सहायता: सामान्य मृत्यु पर ₹15,000 और कार्य के दौरान मृत्यु पर ₹25,000 की सहायता।
मातृत्व प्रसूति सहायता: दो प्रसव तक ₹15,000 की सहायता राशि।
औजार किट सहायता योजना: पात्र श्रमिकों को ₹5,000 की औजार किट सहायता।
साइकिल सहायता योजना: महिला श्रमिकों को ₹7,000 की सहायता (18–45 आयु वर्ग)।
सिलाई मशीन सहायता योजना: 35–59 आयु वर्ग की महिला श्रमिकों को ₹6,000 की सहायता।
विवाह सहायता: महिला श्रमिक की दो संतानों की शादी पर ₹30,000 की सहायता।
उपचार आजीविका सहायता: अस्पताल में भर्ती रहने पर अधिकतम 40 दिन तक मजदूरी दर के अनुसार सहायता राशि।
निबंधन के लिए आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड
बैंक खाता विवरण
पासपोर्ट साइज फोटो
नोमिनी का आधार व बैंक खाता
श्रमिक ऑनलाइन पंजीकरण shramadhan.jharkhand.gov.in वेबसाइट पर जाकर भी करा सकते हैं।