पाकुड़। रांची झालसा के निर्देशानुसार डालसा के सचिव शिल्पा मुर्मू के मार्गदर्शन से सदर पाकुड़ के पाकुड़ राज+2हाई स्कूल पाकुड़ के छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं नियम 2012 के तहत पैनल अधिवक्ता समीर कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी बालक या बालिका को कोई शख्स गलत टच अश्लील हरकतें या ऐसे गलत नीयत से प्रताड़ित करता हो तो उसका जगह जेल है। खास कर निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कई महत्व जानकारी छात्राओं को दे गई।
पैनल अधिवक्ता नुकुमुद्दीन शेख ने नालसा, झालसा और डालसा का अर्थ को विक्षेपण से समझाते हुए और डालसा से मिलने वाले कानूनी सहायता पर छात्राओं को अहम जानकारी दी। साथ ही किसी भी बालिका को ऐसे उत्पीडन से किसी भी प्रकार का परेशानी हो रही हो तो निसंकोच जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड में शिकायत दे सकते है। इसके अलावे शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार समेत कई मुद्दे पर प्रकाश डालते हुए जागरूक की गई। मौके पर प्रधानाधापक बिलाश प्रसाद यादवेंदु, स्वरूप कुमार दास, दीपा पंडित, सुभाष चंद्रा, मंजू कुमारी, पीएलवी उत्पल मंडल, नीरज कुमार राउत समेत कई छात्राएं मौजूद थे।
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