नयी दिल्ली। अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज आदि का बिना उनकी अनुमति के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता की याचिका पर यह निर्देश दिया है और अस्थायी रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉरमेशन और तमाम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ऐसे कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया है।
अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला ने कहा, ‘इस बात में कोई शक नहीं है कि वादी एक चर्चित पर्सनालिटी हैं और तमाम विज्ञापनों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। तमाम लोग उनके इस इस सेलिब्रिटी स्टेटस को बिना अनुमति के अपने व्यापार को प्रमोट करने में इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से वो पीड़ित हैं’।
अमिताभ बच्चन की तरफ से कोर्ट में दिग्गज एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि अमिताभ के नाम पर कोई कुछ भी कर रहा है। किसी ने टी-शर्ट बनाना शुरू किया तो उस पर उनकी तस्वीर छाप दी, कोई उनका पोस्टर बना रहा है। कोई इससे भी आगे निकल गया और अमिताभ बच्चन डॉट के नाम से डोमेन रजिस्टर्ड करा लिया। इसीलिए हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है।
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