व्यापारियों को निर्देश: प्रिटेंट कागज पर न बेंचे खाने का सामान

दुमका। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निदेश के आलोक में अभिहित अधिकारी-सह-अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के निदेशानुसार अमित कुमार राम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, दुमका की अध्यक्षता में दुमका स्थित विभिन्न होटलों/रेस्टुरेन्टों/ होलसेलर/डिस्ट्रीब्यूटर/रिटेल शॉप के मालिकों के साथ बैठक किया। खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। सभी खाद्य कारोबारियों को फोसटेक ट्रेनिंग करना अनिवाय है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कहा गया की पैकेज्ड खाद्य सामग्री को बिना उचित पैकेजिंग एवं लेबलिंग के नहीं बिक्री करें। सभी खाद्य कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठान में डस्टबीन रखना सुनिश्चित करें। एनुवल ऑडिट एवं एनुवल रिर्टन दाखिल करना, खाद्य अनुज्ञप्ति/पंजीकरण के एक्सपायरी तिथि के 180 पूर्व से रिन्यूवल करना, बिना मेन्युफेक्चरिंग व एक्सपायरी तिथि के मिठाईयों, ब्रेड एवं अन्य खाद्य सामग्री का बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। एफएसएसएआइ लाइसेंस वाले. वाले फूड कलर का ही उपयोग का निर्देश दिया। अखबार एवं प्रिंटेट पेपर का इस्तेमाल खाद्य सामग्री को ढकने एवं बेचने पर लोगों को स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है इसलिए इसे रोकने का निर्देश दिया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया गया कि एफएसएसएसआइए द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित खाद्य कारोबारियों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी। इस बैठक में मुश्ताक अली, मनोज कुमार घोष, होटल रोयल मेजेस्टीक, ग्रीन होटल, मोमोमियां, एम एस कैफे, 7 हेवेन, मोनिका स्वीट्स, नारायणी स्वीट्स/जलपान, इत्यादि के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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