अंकिता हत्याकाण्ड में जोड़ी गयी एसिड अटैक व पोक्सो एक्ट की धाराएं

120बी व 34 जोड़े जाने से सभी अभियुक्त माने जाएंगे समान रूप से दोषी

दुमका के सीजेएम कोर्ट से पोक्सो के विशेष अदालत में ट्रांसफर हुआ केश

दुमका। दुमका के अंकिता हत्याकांड में पुलिस ने ने भादवि की तीन धाराओं-326, 307 और 506 के तहत दर्ज काण्ड संख्या 200/22 में अब एहसड अटैक, हत्या, अपराधिक साजिश, कॉमन इन्टेन्सन और पोक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ दी है। इसके साथ ही यह केश दुमका के सीजेएम कोर्ट से ट्रांसफर कर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा के अदालत में भेज दिया गया है जहां केश में चार्जशीट दायर किये जाने के बाद इस केश का ट्रायल शुरू हो जायेगा। कार्यपालक दण्डाधिकारी चंद्रजीत सिंह द्वारा अस्पताल में घायल अवस्था में अंकिता सिंह का जब बयान दर्ज किया गया था तब उसकी उम्र 19 वर्ष बतायी गयी थी। बाद में इलाज के दौरान रांची के रिम्स में 27 अगस्त की रात उसकी मौत हो गयी। बाल कल्याण समिति ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए अंकिता के मैट्रिक के अंक प्रमाण पत्र के मुताबिक घअना के दिन उसकी उम्र 15 वर्ष 09 माह पाने पर केश में पोक्सो एक्ट की धाराओं को जोड़ने की अनुसंशा की थी। पुलिस ने अब इस मामले में भादवि की धारा 307 व 506 के अलावा 326 के जगह 326ए लगाने और भादवि की धारा 120 बी, 302/34 एवं पोक्सा एक्ट की धारा 12 जोड़ने का न्यायालय से आग्रह किया है जिसे स्वीकार करते हुए ये धाराएं संशोधित कर ली गयी है। अब अंकिता को पैट्रोल छिड़क कर मारने को लेकर दर्ज काण्ड संख्या 200/22 में भादवि की धारा 236ए, 307, 506, 120बी, 302/34 एवं पोक्सा एक्ट की धारा 12 के तहत अभियोजन चलाया जायेगा। धारा 326ए तेजब इत्यादि के प्रयोग से स्वेच्छया घोर उपहति कारित करने के अपराध में कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना हो लगाया जा सकता है। हत्या के मामले में भी आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु व जुर्माना तक की सजा है। 120बी और 34 लगने के बाद इस केश के सभी अभियुक्तों को हत्या समेत सभी अपराधों के लिए समान रूप से दोषी माना जायेगा। इस मामले में पुलिस अबतक मुख्य अभियुक्त शाहरूख खान और सह अभियुक्त छोटू खान उर्फ नईम को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है जबकि एक युवक को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है।

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