
सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक
04-07-2022
दुमका शहर एवं दिघी गांव में सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक (single use plastic) पर दुमका की जनता को जागरूकता अभियान चलाया और कपड़े का थैला देखकर लोगों को इस्तेमाल करने की अपील किया। राष्ट्रीय सेवा योजना से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता जतिन कुमार द्वारा विनम्र अपील की”आइये हम सब मिलकर पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाये दुमका की जनता संकल्प लेता है कि पर्यावरण को प्लास्टिक मुक्त बनाने में सम्पूर्ण योगदान देंगें।प्रकृति के दुश्मन तीन पाउच,पन्नी, पॉलीथिन को समाप्त करेंगे. जतिन कुमार ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में प्रतिबंध लागू है जैसे कि थर्माकोल से बनी थाली ,कटोरी प्लेट, गिलास ,चम्मच ,चाकू आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. मिठाई के डिब्बे ,निमंत्रण कार्ड, सिगरेट पैकेट या पैक करने वाले प्लास्टिक कोटेड गुब्बारा में लगाए जाने वाले प्लास्टिक की डांडिया कैडी स्टिक ,आइसक्रीम की प्लास्टिक के डंडिया प्लास्टिक के झंडे इत्यादि. प्लास्टिक का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर आम लोगों को 500 से 2000 तक और औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन आयात भंडार और बिक्री करने वालों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत प्रावधान होगा ऐसे में व्यवसाई और उन पर 20 हजार रुपए से ₹100000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या 5 वर्ष तक की जेल या दोनों सजाएं दी जा सकती है। इस अभियान में एनएसएस स्वयंसेवक अभिषेक रंजन, दीपक राय, सामाजिक कार्यकर्ता सुमन बराट, प्रीति प्रिया, शिल्पा मंडल ,साहिल कुमार आदि मौजूद थे।
भवदीय
पिन्टू अग्रवाल
मीडिया प्रभारी
पिन्टू अग्रवाल
मीडिया प्रभारी
The short URL of the present article is: https://bharatbulletin.in/ro0w