किन्नर भत्ता के तहत भत्ता राशि प्रदान करने हेतु आवेदक किसी नजदीकी सीएससी केन्द्र या अंत्योदय भवन में जाकर आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा/चंडीगढ़, (वासु के मेहता हरियाणा पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख):I हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण, अंत्योदय विभाग (सेवा) के माध्यम से समाज के कल्याण एवं उत्थान के लिए विभिन्न पैंशन योजनाएं जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा पैंशन, दिव्यांग पैंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता, 0-8 स्कूल न जाने वाले मन्दबुद्धि बच्चों को वित्तीय सहायता, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि जैसा कि ट्रांसजेंडर समुदाय समाज का सबसे वंचित समुदाय है। हरियाणा सरकार उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड और ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल आदि का गठन कर रही है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2007 से किन्नर भत्ता योजना के तहत किन्नरों को प्रत्येक माह भत्ता राशि दी जाती है। यह वित्तीय सहायता उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक और शांतिपूर्वक जीवन निर्वाह करने में मदद करेगी। इस समय प्रत्येक माह 2750 रूपए की भत्ता राशि प्रदान की जाती है। किन्नर भत्ता की पात्रता हेतु आवेदक हरियाणा राज्य का आधिवासी होना चाहिए, 18 वर्ष से अधिक की आयु तथा किन्नर होने बारे सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि किन्नर भत्ता के तहत भत्ता राशि प्रदान करने हेतु आवेदक किसी नजदीकी सीएससी केन्द्र या अंत्योदय भवन में जाकर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंन बताया कि अधिक जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, न्यू लघु सचिवालय, पंचकूला के कार्यालय व दूरभाष नंबर 0172-2570802 पर संपर्क किया जा सकता है।
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