सवांददाता(साहिबगंज)/ जिले में माननीय झार खण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,रांची के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार, साहेबगंज के तत्वाधान में दिनांक 19 मार्च 2023 रविवार को मोटर दुर्घटना दावा वाद को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन व्यवहार न्यायालय, साहेबगंज परिसर के लोक अदालत कक्ष में किया जाएगा।जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह वरीय सिविल जज धर्मेन्द्र कुमार ने बताया कि यह कार्यशाला मोटर दावा के मामले में काफी उपयोगी साबित होगा। कानून की पूरी जानकारी के अभाव में लोगों को मोटर दुर्घटना दावा नहीं मिल पाता है । उन्होंने कहा कि दावा के मामले में सबसे बड़ी भूमिका पुलिस अधिकारीयों और बीमा कंपनीयों की होती है। पुलिस अधिकारीयों को ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष के साथ लचीला व्यवहार रखना चाहिए और उन्हें उचित मुआ वजा मिल सके इसके लिए कानून के पूरे प्रावधान का पालन करना चाहिए।मनोज कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार इस कार्यशाला को बेहतर सफल बनाने हेतु आमजन में इसी प्रकार प्रचार-प्रसार कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों, बिमाकर्मियों और सम्बंधित लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि आमजन जागरूक होकर अपना दावा प्राप्त कर सके उन्होंने यह भी बताया कि दिनांक 18 मार्च 2023 से 23 मार्च 2023 तक मोटर दुर्घटना दावा को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन भी किया गया है । संबंधित पक्ष जिनका मामला लंबित है सुलह समझौता के आधार पर इस लोक अदालत में आकर अपने वाद का निस्तारण करवा सकते हैं।
आगामी 18 मार्च से 23 मार्च तक मोटर दुर्घटना दावा को लेकर विशेष लोक अदालत का होगा आयोजन
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