बासुकीनाथ धाम में कावरियों के लिए भोजनालयों से लेकर प्रसाद की दुकानों में वस्तुओं का दर कर दिया गया निर्धारित

दुमका I श्रावणी मेला 2023 के अवसर पर नागेश ज्योतिर्लिंग बाबा बासुकीनाथ धाम में देश के विभिन्न प्रदेशों सहित विदेशों से बाबा वैद्यनाथ धाम होते हुए यहाँ  पहुँचने वाले कावरियों के लिए भोजन का दर निर्धारित कर दिया गया है। जिला प्रशासन, दुमका द्वारा आवश्यक सामग्रियों की  निर्धारित की गई दर के अनुसार  स्थानीय चूड़ा- 50.00 प्रति किलो, चूड़ा प्रसादी (वर्धमान)- 50.00 प्रति किलो, रायपुर चूड़ा-50.00 प्रति किलो, इलाइची दाना- 70.00 प्रति किलो, पेड़ा (800 ग्राम खोया 200 ग्राम चीनी)- 360.00 प्रति किलो। पेड़ा (700 ग्राम खोवा 300 ग्राम चीनी)- 300.00 प्रति किलो। दही स्पेशल-120.00 प्रति किलो। जलेबी-120.00 प्रति किलो। नास्ता (चार पुड़ी एक जलेबी एवं सब्जी)-50 प्रति प्लेट, । सिंधारा बड़ा साईज-10.00 प्रति पीस। चाय (ग्लास में) 10.00 प्रति ग्लास। स्पेशल चाय (कुल्हड़ में) -10.00 प्रति कुल्हड़। भोजन (चावल 200 ग्राम उसना, अरहर दाल) (रसदार सब्जी एक दो भुजिया, पापड अचार के साथ)- 60.00 प्रति प्लेट। भोजन (चावल 200 ग्राम अरवा, अरहर दाल) (रसदार सब्जी एक दो भुजिया, पापड अचार के साथ)-60.00 प्रति प्लेट। मारवाडी बासा प्रति व्यक्ति भोजन (उसना चावल, रोटी घी लगा हुई, दाल, भुजिया, पापड़, चटनी, कडी, अचार, दो रसदार सब्जी)-120.00 भरपेट एवं स्पेशल (आलू परवल गोभी)- 80.00 प्रति प्लेट। 

सभी खाद्यान विक्रेता को निर्देश दिया गया कि अपनी अपनी दुकान पर मूल्य दर अवश्य  प्रदर्शित करें। 

बासुकीनाथ मेला में होटल व्यवसायियों को दलाल नहीं रखना होगा। वे यात्रियों को सड़क पर रोक कर जबरदस्ती होटल में नहीं ले जाएं। ऐसा करने वालो पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी। होटल तथा दुकानो में रखी खाद्य सामग्री को ढक कर रखें, ताकि मक्खियों के कारण सामग्री प्रदूषित न हो तथा बासी सामान की बिक्री न करें। 

सारे दुकानदार अपने दुकान के सामने एक कुड़ादान रखें जिसमें सारी गंदगी डालेंगे। नाली में जूठन एवं पत्तल न डालें। अपनी दुकान के सामने साफ सफाई रखें। माप तौल का वाट सही रखेंगे। 

उपरोक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर आपके विरूध सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। व्यवसायिक सिलिंडर का ही प्रयोग किया जाना है (5 किलो या छोटा सिलिंडर अव्यवसायिक सिलिंडर) का उपयोग न करें। पकड़े जाने पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

The short URL of the present article is: https://bharatbulletin.in/l5vs

Leave a Comment

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *