हरियाणा (वासु के मेहता हरियाणा पॉलिटिकल ब्यूरो प्रमुख) I हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (एच पी एस सी) को प्रॉसिक्यूशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अगले आदेशों तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही कमीशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एच पी एस सी की ओर से फरवरी माह में विज्ञापन निकालकर 112 ए डी ए के पदों पर भर्ती निकाली गई थी।
कमीशन की ओर से आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अप्रैल में एग्जाम का पैटर्न बदल दिया। पहले इन पदों के लिए एक एग्जाम किया जाता था। उसके बाद इंटरव्यू होता था। अब बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को 2 लिखित परीक्षाएं एक प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षा कर दी गई। याचिका में कहा गया है कि आवेदन मांगे जाने के बाद प्रक्रिया में बदलाव नहीं किया जा सकता था, इसलिए परीक्षा रद की जाए।
शैक्षणिक योग्यता में भी किया बदलाव
कमीशन ने एग्जाम पैटर्न के बाद शैक्षणिक योग्यता में भी बदलाव किया। यह बदलाव मार्च में पूरी हो चुकी आवेदन प्रक्रिया के बाद किया गया है। एच पी एस सी के बदलाव के बाद उन युवाओं को मौका मिलेगा जिनके पास 10वीं तक हिंदी और संस्कृत विषय नहीं था। हरियाणा में दसवीं तक हिंदी या संस्कृत विषय सिलेबस में होता है। ऐसे में दूसरे राज्यों के युवाओं को इसका ज्यादा लाभ होगा। हरियाणा को छोड़कर अधिकांश राज्य ऐसे हैं जहां दसवीं में हिंदी व संस्कृत जरूरी विषय नहीं है।
पैटर्न बदलाव से लटक चुकी पी जी टी भर्ती
हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर भर्ती लटक गई है। हाईकोर्ट में एच पी एस सी के द्वारा पी जी टी एग्जाम पैटर्न बदले जाने पर एक जनहित याचिका डाली गई थी, जिसके तहत सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है। जिसमें कहा गया है कि एच पी एस सी भर्ती विज्ञापन वापस लेगा और नए सिरे से इसे जारी करेगा। हरियाणा में पी जी टी के कुल 4,476 पदों पर 45 हजार युवाओं ने आवेदन किया है।
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