11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत 

देवघर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार, देवघर द्वारा सिविल कोर्ट परिसर में दिनांक 11 फरवरी शनिवार को प्रातः 11ः00 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वाधान में किया जा रहा है। इसके अलावे राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते के आधार पर निम्न वादों का निष्पादन किया जायेगा, बैंक ऋण से संबंधित मामले, बिजली से संबंधित मामले, रेलवे से संबंधित मामले, मोटर एक्सिडेन्ट से संबंधित मामले, 138 एन0आई0एक्ट (चेक बाउंस) से संबंधित मामले, बी0एस0एन0एल से संबंधित मामले, फौजदारी, क्रिमिनल सुलहनीय मामले, रेवन्यू से संबंधित मामले, वैवाहिक विवाद से संबंधित मामले, उत्पाद वाद से संबंधित मामले उपभोक्ता विवाद से संबंधित मामले, वन वाद से संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा से संबंधित मामले, न्यूनतम मजदूरी विवाद एवं श्रम से संबंधित मामले, मनरेगा से संबंधित मामले एवं अन्य सभी सुलहनीय मामले जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। ऐसे में आप सभी संबंधित पक्षकारेां से अनुरोध है कि अपने मामलों का सुलह समझौते के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण हेतु संबंधित न्यायालय/विभाग में यथाशीघ्र आवेदन दें और राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठावें।
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