झारखंड स्टेट बार कौंसिल के सचिव सह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राजेश पांडेय और जन सूचना पदाधिकारी रविंद्र साहनी के विरुद्ध दर्ज हुआ शिकायतवाद

जन सूचना पदाधिकारी ने 30 दिनों में सूचना नहीं दिया और ना ही प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने अगले 30 दिनों में सूचना दिलवाया

बोकारो  I सूचना अधिकार कार्यकर्ता दीपेश कुमार निराला के द्वारा दिनांक 20.02.2023 को लगाए गए सूचना आवेदन पर झारखंड स्टेट बार कौंसिल के जन सूचना पदाधिकारी रविंद्र साहनी ने 30 दिनों के निर्धारित समयावधि पर कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराया, और ना ही कोई रिप्लाई दिया, जिस पर आवेदक ने नियमानुसार दिनांक 19.04.2023 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह सचिव झारखंड स्टेट बार कौंसिल राजेश पांडेय के पास सूचना दिलवाने हेतु प्रथम अपील प्रेषित किया, जिस पर उन्होंने आवेदक को कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब आवेदक दीपेश निराला ने नियमानुसार धारा-18 के अंतर्गत झारखंड राज्य सूचना आयोग में उक्त दोनों पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतवाद (कंप्लेन केस ) दर्ज कराया और कहा कि कानून से संबंधित स्टेट्यूटरी बॉडी द्वारा ही केंद्रीय अधिनियम सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 का अनुपालन नहीं होना काफी गंभीर मामला है।

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